Change in Eligibility Criteria for Recruitment of Assistant Professors: यूजीसी ने NET/SET/SLET को अनिवार्य बनाया

Recruitment of Assistant Professors: उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए योग्यता मानदंड के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ इनसे संबंधित कॉलेजों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए एनईटी / सेट / एसएलईटी को अनिवार्य योग्यता बनाया है। यूजीसी ने हाल ही में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जो 30 जून 2023 को हुई।

Change in Eligibility Criteria for Recruitment of Assistant Professors

Recruitment of Assistant Professors with New Rules:

यूजीसी द्वारा 30 जून को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए अलग-अलग विषयों के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) पास करना होगा, या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भर्ती की गई होनी चाहिए। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के संबंध में पहले जारी किए गए नियमों में परिवर्तन किया है।

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यूजीसी द्वारा पहले घोषित नियमों के अनुसार, कला, वाणिज्य, मानविकी, कानून, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाएं और शारीरिक शिक्षा से संबंधित विषयों के सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी और यूजीसी एनईटी की पास होनी चाहिए। या फिर यूजीसी-सीएसआईआर एनईटी या सेट / एसएलईटी परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके अलावा, संबंधित विषय में डॉक्टरेट रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए संशोधित नियमों के बारे में जानकारी देते हुए, यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने बताया कि 1 जुलाई 2023 से अब भर्ती के लिए डॉक्टरेट वैकल्पिक होगा, जबकि एनईटी / सेट / एसएलईटी अब न्यूनतम अनिवार्य योग्यता होंगी।

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